सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के तहत, भारतीय नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुँच का अधिकार है। यह अधिकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। लेकिन क्या होगा जब 30 दिनों के भीतर आपके आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं मिलता? इस लेख में, हम इस स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है।
Tabel of contents
- आरटीआई का जवाब कितने दिन में मिलता है?
- RTI का जवाब न मिले तो क्या करें?
- आरटीआई में प्रथम अपील की समय-सीमा
- प्रथम अपील दाखिल करें
- द्वितीय अपील दाखिल करें
- RTIwala की सेवाएँ
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- निष्कर्ष
आरटीआई का जवाब कितने दिन में मिलता है?
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसी भी नागरिक को समयबद्ध तरीके से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए स्पष्ट समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।
सामान्य स्थिति
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30 दिन – किसी भी सरकारी विभाग को आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य है। हां बिलकुल rti reply time 30 दिन है ।
विशेष परिस्थितियाँ
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48 घंटे – यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो जवाब 48 घंटे के भीतर दिया जाना आवश्यक है।
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35 दिन (30 + 5) – यदि आवेदन एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरित किया गया है, तो जवाब देने की समय-सीमा 35 दिन हो जाती है (30 दिन + 5 दिन अतिरिक्त)।
RTI का जवाब न मिले तो क्या करें? (Step-by-Step Guide)
जब RTI का जवाब समय पर न मिले, तो व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें। नीचे दिए गए कदम आपको सही दिशा दिखाएंगे:
1. रिमाइंडर पत्र भेजें (Send a Reminder Letter)
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क्या करें?: सबसे पहले PIO को एक औपचारिक रिमाइंडर पत्र भेजें। इसमें बताएं कि आपने कब RTI आवेदन दाखिल किया था, और 30 दिन बीतने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला।
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कैसे लिखें?: पत्र में RTI आवेदन की तारीख, आवेदन नंबर, और भुगतान विवरण (payment details) शामिल करें। स्पष्ट रूप से जानकारी देने का अनुरोध करें।
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महत्वपूर्ण टिप: इसके लिए आप RTIwala की सेवाओं का उपयोग कर सकते है
आरटीआई में प्रथम अपील की समय-सीमा
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के अनुसार –
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यदि सूचना अधिकारी (PIO) आपके आवेदन पर 30 दिनों के भीतर उत्तर नहीं देता, या
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यदि आपको मिला उत्तर असंतोषजनक है, या
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यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है,
तो आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।
समय-सीमा
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प्रथम अपील 30 दिनों के भीतर दायर करनी आवश्यक है।
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यह 30 दिन उस दिन से गिने जाते हैं:
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जिस दिन आपको PIO का उत्तर प्राप्त हुआ हो, या
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जिस दिन 30 दिनों की निर्धारित उत्तर देने की अवधि समाप्त हुई हो।
- देरी होने पर “पर्याप्त कारण” (sufficient cause) बताकर अपील स्वीकार की जा सकती है।
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2. प्रथम अपील दाखिल करें (File First Appeal)
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कहां करें?: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority – FAA) को, जो PIO का सीनियर ऑफिसर होता है। FAA का नाम और पता डिपार्टमेंट की वेबसाइट या RTI जवाब पत्र (अगर मिला हो) से मिल सकता है।
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कैसे करें?:
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एक औपचारिक अपील पत्र लिखें। इसमें RTI आवेदन की तारीख, PIO का नाम, और जवाब न मिलने की वजह बताएं। जानकारी देने का अनुरोध करें।
- इसके लिए आप RTIwala की First Appeal Filing सेवा का उपयोग कर सकते है
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क्या होगा?: FAA 30-45 दिनों में सुनवाई करेगा और PIO को जानकारी देने या सुधार करने का आदेश दे सकता है। अगर PIO गलती करता है, तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है।
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टिप: अपील में सटीक और संक्षिप्त जानकारी दें। अनावश्यक विवरण न जोड़ें।
3. द्वितीय अपील दाखिल करें (File Second Appeal)
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कब करें?: अगर प्रथम अपील के 30-45 दिन बाद भी जवाब न मिले या आप जवाब से संतुष्ट न हों, तो द्वितीय अपील करें।
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कहां करें?: केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission – CIC) अगर केंद्र सरकार से संबंधित हो, या राज्य सूचना आयोग (State Information Commission – SIC) अगर राज्य सरकार से संबंधित हो।
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समय सीमा: प्रथम अपील के फैसले की तारीख से 90 दिनों के भीतर।
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कैसे करें?:
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अपील पत्र में RTI आवेदन और प्रथम अपील की पूरी जानकारी शामिल करें।
- RTIwala से Second Appeal File करवाने में सहायता लें |
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क्या होगा?: आयोग मामले की सुनवाई करेगा और PIO/FAA को जानकारी देने का आदेश दे सकता है। गलती होने पर जुर्माना भी लग सकता है।
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टिप: सभी दस्तावेज (RTI आवेदन, रिमाइंडर, प्रथम अपील) की कॉपी रखें।
RTIwala की सेवाएँ
RTIwala एक प्रमुख सेवा प्रदाता है जो आरटीआई आवेदन दाखिल करने, अपील दर्ज करने, और समय पर जवाब प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। RTIwala की सेवाएँ निम्नलिखित लाभ प्रदान करती हैं:
- सरल और सहज ऑनलाइन आरटीआई आवेदन प्रक्रिया: RTIwala की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से online rti file कर सकते हैं।
- विशेषज्ञों द्वारा सहायता: RTIwala के विशेषज्ञ आपकी मदद करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपका आवेदन सही तरीके से भरा जाए।
- समय पर जानकारी प्राप्त करना: RTIwala आपकी ओर से आवेदन प्रक्रिया को संभालता है और सुनिश्चित करता है कि आपको समय पर जानकारी प्राप्त हो।
- गोपनीयता और सुरक्षा: RTIwala आपकी गोपनीयता और सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- अगर 30 दिनों में आरटीआई का जवाब नहीं मिलता तो क्या करना चाहिए? अगर 30 दिनों में आरटीआई का जवाब नहीं मिलता है, तो आप प्रथम अपील दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद भी जवाब नहीं मिलने पर दूसरी अपील दाखिल की जा सकती है।
- प्रथम अपील कब दाखिल करनी चाहिए? प्रथम अपील आरटीआई आवेदन के 30 दिनों के बाद दाखिल करनी चाहिए।
- दूसरी अपील किसके पास दाखिल करनी चाहिए? दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) के पास दाखिल करनी चाहिए।
- RTIwala की सेवाएँ कैसे मदद कर सकती हैं? RTIwala आपके आरटीआई आवेदन दाखिल करने, अपील दर्ज करने, और समय पर जवाब प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
- आरटीआई आवेदन के जवाब के लिए कितना समय मिलता है? आरटीआई अधिनियम के अनुसार, किसी भी सरकारी विभाग को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य है।
निष्कर्ष
आरटीआई आवेदन का जवाब समय पर प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। यदि 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलता है, तो आपको अपील दर्ज करने के विकल्प का उपयोग करना चाहिए। RTIwala की सेवाएँ इस प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाती हैं, जिससे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। file rti online और apply for RTI Online के लिए RTIwala का उपयोग करें और अपने अधिकारों का सही उपयोग करें।
मैं अहमदाबाद गुजरात से हूं, मूल निवासी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश का हूं,
कलेक्टर शिवपुरी को RTI भेजी थी जो उन्हें 02/04/2025 को Regd AD से प्राप्ति हुई,
06/052025 तक जवाब न मिलने से रिश्तेदार को भेजा तो कहते है आवेदक को स्वयं आना होगा,
जबकि आवेदक को न तो प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्ति के लिए रकम जमा कराने की सूचना भी नहीं दी क्या करूं
धन्यवाद तुलसीदास जी, अपनी समस्या साझा करने के लिए।
हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी।
आप चाहें तो हमें सीधे +91-7999-50-6996 पर कॉल भी कर सकते हैं।
– RTIwala Team
सर जी, कृपया बताए कि जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने पर क्या rti act की धारा 18 के तहत अर्थ दंड हेतु आयोग में शिकायत की जा सकती है..?
धन्यवाद राजेन्द्र जी। जी हां, RTI Act की धारा 18 के अंतर्गत सूचना न देने पर सूचना आयोग में शिकायत की जा सकती है। अधिक सहायता के लिए RTIwala.com पर जाएं या +91-7999-50-6996 पर कॉल करें।
मैं काशीपुर उत्तराखंड का रहने वाला हूं लक्ष्मीपुर नहर पर और उसकी सर्विस रोड पर अनधिकृत ढंग से कब्ज़ा कर रक्खा है और मधुबन नगर वासियों को NH 74 पर आने जाने वालों को रास्ता नही मिलता है इसके लिए हमने आर टी आई डाल दिया है नगर निगम, एस डी एम, जिला प्राधिकरण, सिंचाई विभाग को अब देखिए प्रशासन क्या कार्यवाही करते हैं। एवं सीएम पोर्टल पर भी जान कारी दे दी है जिसका नो. है 731314 दिनांक 13/4/2025 अभी तक कुछ नहीं हुआ है
आपका मुद्दा बिल्कुल गंभीर है। यदि नगर निगम और अन्य विभागों की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप RTI के माध्यम से स्टेटस मांग सकते हैं और RTIwala (+91-7999-50-6996) से सहायता लेकर अपनी शिकायत को आगे बढ़ा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए RTIwala.com पर जाएं।
आदरणीय महोदय हमने तीन कार्यालय, रजिस्ट्रार कोटा, नगर विकास न्याय कोटा, जिला परिषद कोटा, इन तीनों विभागों में द्वितीय अपील तक कर चुके हैं परंतु अभी तक जवाब नहीं आया…
आपने सही समय पर आरटीआई की अपील की है। अगर अब तक कोई जवाब नहीं आया है, तो आप द्वितीय अपील या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
📞 मदद चाहिए? कॉल करें +91-7999-50-6996 या जाएं RTIwala.com — हम हर कदम पर आपकी मदद करेंगे।
सर जी मैने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अपने पंचायत पर लगाया है जो 30 दिन हो गया हैं परन्तु मुझे अभी भी पंचायत/ सचिव के तरफ से कोई भी जानकारी नही दिया गया हैं । तो मैं इसके पश्चाद क्या करू
कृपया मेरे मदद करे 🙏🙏
अगर 30 दिन से अधिक हो चुके हैं और जवाब नहीं मिला है, तो आप 1st Appeal कर सकते हैं।
📞 मदद चाहिए? कॉल करें +91-7999-50-6996 या विजिट करें RTIwala.com
— हम पूरी सहायता करेंगे। 🙌
मैंने 06 जुलाई कों 15 विभागों में RTI दायर की, उसके बाद असंतोषजनक जवाब मिलने के बाद 05 -12 अगस्त कों सभी विभागों में प्रथम अपील दायर कर दिया हूँ| लेकिन आज 10/10/2025 तक कोई जवाब या correction जवाब मुझे नहीं मिला हैं, मैं मुख्य सूचना पदाधिकारी के पास final / द्वितीय अपील दायर करना चाहता हैं, final / द्वितीय अपील दायर करने का बेहतरीन समय किस तिथि से किस तिथि के बीच होगा
आपका प्रश्न बहुत उचित है, बिशाल जी। 🙏
अगर प्रथम अपील के बाद भी कोई जवाब या सुधार नहीं मिला है, तो आप Final (द्वितीय) अपील दायर कर सकते हैं। यह अपील प्रथम अपील के 45 दिन पूरे होने के बाद जल्द से जल्द दायर करना उचित रहेगा।
👉 हम आपकी मदद कर सकते हैं पूरी प्रक्रिया में — बस विजिट करें: RTIwala.com
या कॉल करें 📞 +91-7999-50-6996
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सर मैने 17.06.2025 को RTI डालकर अपनी ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत से संबंधित सूचनाएं मांगी थी लेकिन 15.08.2025 तक कोई सूचना नहीं दी गई ,तो मैने 19.08.2025 को प्रथम अपील भी डाल दी लेकिन प्रथम अपील का भी अभी तक न तो प्रधान जी ने और न ही सचिव जी ने कोई जवाब या सूचनाएं मुझे प्रदान नहीं की है।।
ऐसी स्थिति में मै अब राज्य सूचना आयोग को किसके नाम को संबोधित द्वितीय अपील दायर करूं।।
Please उचित राय दें।। धन्यवाद
प्रिय पप्पू जी,
30 दिन में जवाब न मिलना RTI Act का उल्लंघन है। अब आप प्रथम अपील दाखिल कर सकते हैं।
📞 मदद चाहिए? कॉल करें +91-7999-50-6996 या विजिट करें RTIwala.com
मैं सचिन गुप्ता ग्राम गौरदह तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी हूं मेरे द्वारा तहसील रामपुर नैकिन में कोटवार पद के नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया था जिसमें आवेदन को पंजीकृत किया गया लेकिन ग्राम कोटवार की अवैध नियुक्ति कर दी गई उसके बारे में मैने rti के तहत जानकारी मांगी थी तहसील कार्यालय 28/08/2025 को डाक द्वारा आवेदन पहुंच गया था लेकिन अभी तक जानकारी नहीं दिए हैं।
आपकी बात समझ में आई। अगर 30 दिन से ज़्यादा समय हो गया है और अभी तक जवाब नहीं मिला, तो आप पहली अपील (First Appeal) दाखिल कर सकते हैं।
✅ इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं।
कृपया अभी संपर्क करें: +91-7999-50-6996
या विज़िट करें: RTIwala.com